भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 90
(गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु)
(1) जो कोई, गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है, तो वह आजीवन कारावास से, या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दण्ड से, दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है।
अपराध का वर्गीकरण
उपधारा (1):- सजा:- 10 वर्ष के लिए कारावास औए जुर्माना
संज्ञान:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं
उपधारा (2):- सजा:- आजीवन कारावास या यथा उपरोक्त
संज्ञान:- संज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं